पीपीएफ़ अथवा लोक भविष्य निधि खाते के बारे में संपूर्ण जानकारी
पीपीएफ खाता क्या है? What is PPF Account?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड अथवा लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) (PPF) खाता योजना एक दीर्घकालिक निवेश का विकल्प है जो निवेश की गई राशि पर आकर्षक ब्याज दर और रिटर्न प्रदान करता है। इससे अर्जित ब्याज एवं रिटर्न राशि आयकर के तहत कर योग्य नहीं होती हैं। इस योजना में पीपीएफ खाता खोलने पर आप आयकर की धारा 80C के तहत 150000 रुपए तक सेविंग कर सकते है और कुछ टैक्स बचा सकते है।
पीपीएफ खाते का महत्व क्या है? What is the importance of PPF account?
पीपीएफ एक सरकार समर्थित योजना है, तथा इसमे निवेश भी बाजार से जुड़ा नहीं है। इस कारण, यह कई लोगों की निवेश आवश्यकताओं की रक्षा के लिए गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है। पीपीएफ खाता उन व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छे निवेश विकल्पों में से एक है जो कम जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं।
चूंकि पीपीएफ खातों से रिटर्न निश्चित होता है, इसलिए उनका उपयोग निवेशक के पोर्टफोलियो के विविधीकरण उपकरण के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वे कर-बचत लाभ भी प्रदान करते हैं। ब्याज आय पर कोई आयकर नहीं होता है। नामांकन सुविधा उपलब्ध होती है। धारा 80 सी के अंतर्गत कर में छूट मिलती है।
पीपीएफ खाता कैसे एवं कहाँ खोल सकते है? How and where can I open a PPF account?
एक पीपीएफ खाता या तो डाकघर या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, इत्यादि में साथ खोला जा सकता है। आजकल कुछ निजी बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक भी इसे प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं। खाता खुलवाने के लिए आपको नीचे उल्लिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- विधिवत भरा हुआ खाता खोलने का आवेदन पत्र जो किसी भी बैंक अथवा डाकघर की वैबसाइट पर भी मिल जाता है।
- केवाईसी दस्तावेज जैसे आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
- आवासीय पता प्रमाण
- नॉमिनी डिक्लेरेशन फॉर्म जो आवेदन पत्र के साथ ही होता है।
- पासपोर्ट साइज़ की फोटो -02
इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद आप खाता खोलने के लिए एक निर्धारित राशि जमा कर सकते हैं जो 500.00 रुपए मिनिमम होती है।
पीपीएफ खाते में ब्याज दर क्या मिलती है? What is the interest rate available in PPF account?
पीपीएफ़ पर वर्तमान ब्याज दर 7.1% प्रति वर्ष है। (तिमाही 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक; पिछली तिमाही से जारी) जो सालाना चक्रवृद्धि होता है। वित्त मंत्रालय हर साल ब्याज दर निर्धारित करता है, जिसका भुगतान 31 मार्च को किया जाता है। ब्याज की गणना अक्सर पांचवें दिन की समाप्ति और हर महीने के अंतिम दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है।
पीपीएफ खाते की कुछ आवश्यक विशेषताएं निम्न है- Some of the essential features of PPF account are as follows-
- पीपीएफ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 150000 रुपये के निवेश की अनुमति प्रदान करता है। निवेश एकमुश्त या अब अधिकतम 12 किस्तों में आसानी से किया जा सकता है।
- पीपीएफ का न्यूनतम कार्यकाल 15 वर्ष है, जिसे आगे आपकी इच्छा के अनुसार 5 वर्षों के अंतराल में बढ़ाया जा सकता है।
- 1.5 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक निवेश पर ब्याज नहीं मिलता है और टैक्स बचत के लिए पात्र भी नहीं होते है।
- पीपीएफ खाते में जमा नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के माध्यम से किया जा सकता है।
- पीपीएफ खाते में राशि को जमा 15 वर्षों के लिए हर साल कम से कम एक बार किया जाना चाहिए।
- एक पीपीएफ खाताधारक या तो खाता खोलते समय या बाद में अपने खाते के लिए नामांकित व्यक्ति को नामित कर सकता है।
- संयुक्त नाम से खाता खोलने की अनुमति नहीं है। एक पीपीएफ खाता केवल एक व्यक्ति के नाम पर रखा जा सकता है।
- पीपीएफ खाता रखने में शामिल जोखिम का तत्व न्यूनतम है। चूंकि पीपीएफ भारत सरकार द्वारा समर्थित है, यह गारंटीकृत, जोखिम मुक्त रिटर्न के साथ-साथ पूर्ण पूंजी सुरक्षा प्रदान करता है।
पीपीएफ खाता में निवेश करने के लिए कौन पात्र हो सकते है? Who can be eligible to invest in PPF account?
कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ में निवेश कर सकता है तथा एक नागरिक के पास केवल एक पीपीएफ खाता हो सकता है जब तक कि दूसरा खाता नाबालिग के नाम पर न हो। एनआरआई और एचयूएफ पीपीएफ खाता खोलने के पात्र नहीं होते हैं।
पीपीएफ खाते से निकासी के नियम? Rules for withdrawal from PPF account?
एक नियम के रूप में, कोई व्यक्ति केवल परिपक्वता पर यानी 15 साल पूरे होने के बाद ही पीपीएफ खाते की शेष राशि को पूरी तरह से निकाल सकता है। 15 साल पूरे होने पर, पीपीएफ खाते में एक खाताधारक के क्रेडिट में जमा पूरी राशि के साथ अर्जित ब्याज को स्वतंत्र रूप से निकाला जा सकता है और खाता बंद किया जा सकता है।
हालाँकि, यदि खाताधारकों को धन की आवश्यकता है, और 15 वर्ष से पहले निकासी करना चाहते हैं, तो यह योजना वर्ष 7 से यानि 6 वर्ष पूरे होने पर आंशिक निकासी की अनुमति देती है। एक खाताधारक समय से पहले, चौथे वर्ष के अंत में खाते में मौजूद राशि का अधिकतम 50% (उस वर्ष से पहले जिसमें राशि निकाली गई है या पिछले वर्ष के अंत में, जो भी हो निकाल सकता है।
इसके अलावा, एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार निकासी की जा सकती है। यदि आप अपने पीपीएफ खाते में शेष राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरह से निकालना चाहते हैं तो प्रासंगिक जानकारी के साथ फॉर्म सी का उपयोग करके आवेदन पत्र भरे तथा आवेदन पत्र को उस बैंक अथवा डाकघर की संबंधित शाखा में जमा करें जहां आपका पीपीएफ खाता है।
पीपीएफ खाते पर ऋण के नियम क्या है? What are the rules for loan against PPF account?
आप अपने पीपीएफ खाते पर तीसरे से छठे वर्ष के बीच ऋण ले सकते हैं। ऋण की अधिकतम अवधि तीन वर्ष अथवा 36 महीने होती है। ऋण राशि कुल उपलब्ध राशि का अधिकतम 25% हो सकती है। दूसरा ऋण छठे वर्ष से पहले लिया जा सकता है यदि पहला ऋण पूरी तरह से चुका दिया जाता है।
पीपीएफ खाते में निवेश करने के क्या कर अथवा टैक्स लाभ हैं? What are the tax or tax benefits of investing in PPF account?
पीपीएफ एक निवेश माध्यम है मतलब पीपीएफ में किए गए सभी जमा आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती योग्य हैं। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीपीएफ में अधिकतम योगदान एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। इसके अलावा, संचित राशि और ब्याज भी निकासी के समय कर से मुक्त है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिपक्वता से पहले एक पीपीएफ खाता बंद नहीं किया जा सकता है। हालांकि, पीपीएफ खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन, याद रखें कि पीपीएफ खाता समय से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। खाताधारक की मृत्यु के मामले में ही खाता बंद करने के लिए नामांकित व्यक्ति की फाइल कर सकते हैं।
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